जेवर हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, DM ने की धारा-11 की घोषणा
punjabkesari.in Saturday, Nov 19, 2022 - 11:08 AM (IST)
नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जेवर क्षेत्र के सात गांवों में 1,365 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण करना है, जिसके लिए जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर मंजूरी मांगी थी, अनुमति मिलते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 की घोषणा कर दी गई है।
बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जेवर के सात गांवों में 1,365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और इसके लिए गांवों के 4,341 परिवारों को विस्थापित करना होगा। अब तक करीब 75 प्रतिशत से ज्यादा किसानों ने अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दे दी है। बता दें कि गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट के दूसरे फेज से जुड़ी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में धारा-11 की घोषणा कर दी है। पिछले सप्ताह जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने धारा-11 की घोषणा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मांगी थी। मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को इसकी घोषणा कर दी गई है।
जाने क्या है धारा-11
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने धारा-11 की घोषणा की है। बता दें कि भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है। तत्पश्चात अधिकारियों के अधिकार निर्धारित किए गए हैं। यह धारा कहती है कि जब भी सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के विवरण के साथ एक अधिसूचना ग्रामीण और शहरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रकाशित की जाएगी। यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होगी। ऐसे क्षेत्र के इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। सूचना एक क्षेत्रीय भाषा वाले अखबार प्रकाशित करना जरूरी होगा। जिले की पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में स्थानीय भाषा में और जिला कलेक्टर, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में प्रकाशन करना होगा।