दोहरे हत्याकांड में महिला सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Nov 18, 2017 - 05:43 PM (IST)

मुजफ्फरनगरः जनपद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां-बेटे के दोहरे हत्याकांड में महिला सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

दरअसल जनपद के थाना मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकरेडा निवासी जिले के सिंह पुत्र भगवाना ने 28 मई 2007 को मुकद्दमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने पुत्र राणा व पत्नी विद्या व इलम सिंह व भीष्म के साथ खेत पर टयूबवैल से सिंचाई कर रहा था। तभी उसका भाई राजवीर अपनी पत्नी माया व पुत्र दीपक के साथ आया और सिंचाई बंद करने को कहा क्योंकि पानी की नाली दोनों भाइयों की सांझी थी।

इस बात पर विवाद हो गया और राजवीर ने अपनी पत्नी माया व पुत्र दीपक के साथ मिलकर बंदूक से गोली चला दी जिससे वादी का पुत्र राणा व पत्नी विद्या की मौके पर ही मौत हो गई और इलम सिंह व भीष्म गम्भीर रूप से घायल हो गए।

इस मुकद्दमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूनम राजपूत की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2 में हुई जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रीतू चौधरी व पवन सिंह वर्मा ने मुकद्दमा सिद्ध करने के लिए 8 गवाह पेश करते हुए अपनी दलील व सबूत दिए।

विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयान पर गौर करते हुए अभियुक्त राजवीर पुत्र भगवाना, माया पत्नी राजवीर, दीपक पुत्र राजवीर को हत्या का प्रयास करने व हत्या करने का दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना व धारा 302 के तहत तीनों को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।