हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित 6 को आजीवन कारावास

punjabkesari.in Wednesday, Mar 21, 2018 - 05:22 PM (IST)

जौनपुरः उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने 20 साल पुराने हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र सहित 6 अभयुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 52 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में बदलापुर क्षेत्र के लेदुका गांव में 19 अगस्त 1998 की शाम पुरानी रंजिश को लेकर सत्य नारायण दुबे ,उसके पुत्र संजय दुबे के अलावा योगेंद्र सिंह,मार्कण्डेय दुबे,संजय सिंह,धनंजय सिंह सहित आठ लोगों ने लाठी एवं डण्डे से कृष्ण चन्द दुबे पर हमला कर दिया। उसका बेटे अरुण दुबे ,शिव कुमार और संजय बचने आये तो आरोपियो ने तीनों पर प्राणघातक हमला किया। जिससे ,अरुण की मृत्यु हो गई और शिव कुमार तथा संजय गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को नामजद किया था। जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। पत्रावली पर उपलब्ध सबूत तथा साक्ष्यों के आधार पर जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने मंगलवार शाम मुकदमें की सुनवाई के बाद अरुण दुबे की हत्या के आरोप में सत्य नारायण दुबे, उनके पुत्र संजय दुबे के अलावा योगेंद्र सिंह , मार्कण्डेय दुबे ,संजय सिंह तथा धनंजय सिंह को दोषी करार किया। साथ ही उन्हें सजा सुनाई।

इसके साथ ही अभियुक्तों पर 52 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की रकम में से आधा पैसा मृतक के आश्रितों तथा घायलों को देने का आदेश दिया है ।
 

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