तेजाब फेंक युवती की हत्या मामले में मां, बहन, ताई समेत आरोपी को मिली उम्रकैद

punjabkesari.in Wednesday, Dec 11, 2019 - 11:22 AM (IST)

मथुराः उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में मंगलवार को एक अदालत ने एक युवती पर तेजाब डाल कर उसकी हत्या करने के आरोपी युवक तथा उसके परिवार की तीन महिलाओं को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी युवक इरशाद युवती से शादी करना चाहता था जबकि उसकी शादी धौलपुर के एक अन्य युवक से तय हो चुकी थी। युवती तथा उसके घरवाले इरशाद को पसंद नहीं करते थे।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (त्रयोदश) के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भगत सिंह आर्य ने बताया, ‘यह घटना तीन वर्ष पूर्व वर्ष 2016 के जुलाई माह की 14-15 की दरम्यानी रात की है जब रात डेढ़ बजे शहर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र निवासी अब्दुल रसीद की पुत्री तैयबा पर पड़ोस के युवक इरशाद उर्फ कलुआ ने तेजाब डाल दिया था। तैयबा को बचाने के प्रयास में उसकी मां अनीशा, 13 वर्षीय पुत्री नौरीन, 20 वर्षीय बेटा जीशान भी झुलस गए थे।' इलाज के दौरान तैयबा ने दम तोड़ दिया। पिता ने थाना गोविंद नगर थाना में इरशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने इरशाद के साथ उसकी मां रईसा, बहन रोशनी तथा ताई रसीदन को साजिशन घटना को अंजाम देने का दोषी पाया।

पुलिस ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए आरोप-पत्र दायर किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आंचल शर्मा की अदालत में हुई जहां न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों का अध्ययन कर आरोपी इरशाद तथा तीनों महिलाओं को आजीवन सश्रम कारावास तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इरशाद पहले से ही जेल में था जबकि तीनों आरोपी महिलाएं जमानत पर बाहर थीं।



 


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Tamanna Bhardwaj

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