Hathras News: विवाहिता की हत्या में पति व सास सहित 4 लोगों को उम्रकैद, केरोसिन डालकर जिंदा जलाया था
punjabkesari.in Sunday, Sep 01, 2024 - 02:06 AM (IST)
Hathras News, (सूरज मौर्या): उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में शनिवार को न्यायालय ने एक विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति और सास सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास और अतरिक्त अर्थदंड की सजा सुनाई है। ससुरालियों द्वारा इस विवाहिता की केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भंवर सिंह पुत्र गेंदालाल निवासी बारा समसपुर थाना सकरौली जिला एटा ने अपनी बेटी मधू की शादी पवन कुमार पुत्र पप्पू सिंह निवासी धर्मपुर नगरिया थाना हसायन के साथ की थी। शादी के बाद मधू ने एक बच्ची को भी जन्म दिया। शादी के बाद से मधू का पति पवन और अन्य ससुरालीजन मधू का उत्पीड़न करने लगे और मारपीट करने लगे। 6 दिसंबर 2020 को आरोपियों ने केरोसिन डालकर मधू को जिंदा जला कर उसकी हत्या कर दी थी। मौत से पहले मधू ने अपने बयान भी दिए थे। इसमें उसने कहा था कि आरोपियों ने उस पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 विजय कुमार द्वितीय के न्यायालय में हुई।
एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने इस पूरे प्रकरण में पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने मृतका मधु के पति पवन, उसकी सास बेवी, ताईसास कुसुमा निवासीगण धर्मपुर नगरिया, ननदोई राकेश पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी खुर्रमपुर थाना विजयगढ़ जिला अलीगढ़ को मधु की हत्या का दोषी मानते हुए इन सभी को उम्रकैद और 25, 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन् सभी को अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।