दहेजलोभियों को सबकः दहेज हत्या के जुर्म में पति और देवर को उम्रकैद, कोर्ट ने सास-ससुर-ननद को भी नहीं बख्शा

punjabkesari.in Sunday, Feb 26, 2023 - 06:31 PM (IST)

बरेलीः दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की आग से जलाकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय- प्रथम निर्दोष कुमार ने सत्र परीक्षण में आंवला के मोहल्ला घेर अन्नू खां निवासी मृतका के पति मसरूर उर्फ बाबू व देवर मंसूर उर्फ छोटू को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा ससुर महबूब, सास अफसरी व ननद रिजवाना उर्फ लाडो व शबीना को 9-9 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



एक लाख रुपये दहेज की मांग करते थे आरोपी
एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि मृतका दानिश उर्फ हुमा के पिता वादी भूरे खां ने थाना आंवला में तहरीर देकर बताया था कि हुमा का निकाह करीब 18 माह पहले मसरूर उर्फ बाबू के साथ हुआ था। निकाह उपरांत बेटी का पति व ससुरालवाले उससे एक लाख रुपये दहेज की मांग करते थे और प्रताड़ित करते थे। ससुरालीजनों ने 20 दिसंबर 2016 को उसकी बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी तथा मरणासन्न हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या, उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह परीक्षित कराए थे।

दहेज में पांच लाख न देने पर की हत्या की कोशिश
बरेलीः एक अन्य मामले में दहेज में पांच लाख रुपये न मिलने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को जलाकर मारने का प्रयास किया। किसी तरह से महिला बच सकी। पीड़िता ने थाना सुभाषनगर में शिकायती पत्र देकर पति समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पीड़िता ने बताई आप बीती
सुभाषनगर के मोहल्ला नेकपुर बाग निवासिनी मोनिका ने बताया कि दो वर्ष पूर्व उनका विवाह तिलक कॉलोनी निवासी उदित ऋषि के साथ हुआ था। पीड़िता के पिता ने शादी में सात लाख रुपये की धनराशि खर्च की थी. लेकिन इससे पति उदित ऋषि, ससुर ऋषिपाल पहाडिया, सास पुष्पलता पहाडिया, देवर पुष्पेष ऋषि, जितेन्द्र ऋषि और सिद्धार्थ ऋषि प्रताड़ित करते थे। पीड़िता ने बताया एक दिन सभी ने एक राय होकर उसके गैस का पाइप खोलकर जलाने का प्रयास किया था।

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Ajay kumar