UP: धार्मिक स्थलों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बज सकेंगे लाउड स्पीकर

punjabkesari.in Friday, Mar 19, 2021 - 08:41 AM (IST)

प्रयागराजः धार्मिक स्थलों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजने पर रोक लगा दी गई है। इस बारे में आईजी केपी सिंह ने रेंज के सभी डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक का निर्देश दिया है। पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि पॉल्यूशन एक्ट में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की मनाही है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने तीन मार्च को जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। पत्र में क्लाइव रोड की मस्जिद में अजान से नींद में खलल पड़ने की बात कही गई थी। पत्र की कॉपी कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी। मामला तूल पकड़ने पर मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने लाउड स्पीकर की संख्या चार से घटाकर दो कर दी। इसके साथ ही स्पीकर का वॉल्यूम कम कर उसकी दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से बदल दी गई है।

 

Content Writer

Moulshree Tripathi