लव जिहादः जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर UP में दर्ज हुआ पहला मामला, आरोपी फरार
punjabkesari.in Sunday, Nov 29, 2020 - 10:27 AM (IST)
बरेलीः उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर अध्यादेश पास हो गया है। ऐसे में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी बीच प्रदेश के बरेली में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज किया गया है। जहां छात्र एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। उसके परिवार को भी धमकी दी जा रही हैं।
बता दें कि मामला देवरनिया इलाके का है। जहां आरोपी ने छात्रा को कई तरह का लालच दिया। लव जिहाद के आरोप में देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी घर से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
देवरनिया के गांव शरीफनगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि गांव में ही रहने वाले रफीक अहमद का बेटा उवैस अहमद ने पढ़ाई के समय से उनकी लड़की से जान पहचान बना ली थी। पीड़ित ने बताया कि वह अब उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। पीड़ित के मुताबिक उनके व परिवार द्वारा कई बार आरोपी से मना किया जा चुका है। फिर भी वह मानने को राजी नहीं है। लगातार दबाव बना रहा है। परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।
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