बैंक मैनेजर ने की ऐसी घिनौनी करतूत, सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा — मिली 5 साल जेल और 50 हजार जुर्माने की सजा!

punjabkesari.in Friday, Nov 14, 2025 - 07:36 AM (IST)

Lucknow News: बैंक ऑफ बड़ौदा की अंबेडकर नगर स्थित बसखारी शाखा के शाखा प्रबंधक रामस्वरूप मिश्र को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 5 साल के कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले का पूरा विवरण
यह मामला 7 मार्च 2017 का है, जब शिकायतकर्ता ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे कामधेनु योजना के तहत बैंक से 20.25 लाख रुपए का लोन मंजूर किया गया। लोन स्वीकृत होने के बाद, राशि का कुछ हिस्सा खाते में जमा किया गया, लेकिन बाद में खाते पर रोक लगा दी गई। शिकायतकर्ता जब शाखा प्रबंधक रामस्वरूप मिश्र से मिला, तो उन्होंने खाते से रोक हटाने के नाम पर 30 हजार रुपए रिश्वत मांग ली।

सीबीआई की कार्रवाई
सीबीआई ने शाखा प्रबंधक को चेक के माध्यम से 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

सजा और निर्णय
विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 5 साल का कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना सुनाया। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी बैंक में रिश्वत लेना गंभीर अपराध है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।


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Content Editor

Anil Kapoor

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