माफिया मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से लगा झटका, अपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत याचिका की खारिज
punjabkesari.in Monday, Jun 13, 2022 - 05:23 PM (IST)
लखनऊ: यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अपराधिक इतिहास को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार कर दिया है। मुख्तार पर विधायक निधि के 25 लाख रुपए के दुरुपयोग का आरोप है। वहीं, इसी मामले में हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 मई को फैसला सुरक्षित किया था।
माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में यूपी के मऊ के सराय लखंसी थाने में 24 अप्रैल 2021 को एफआईआर दर्ज हुई थी। यह मामला धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120 बी आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था। वहीं, इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ चार अन्य आरोपी बनाए गए थे।