MP-MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा,कोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

punjabkesari.in Thursday, Dec 15, 2022 - 03:32 PM (IST)

प्रयागराजः बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और सहयोगी भीम सिंह को MP-MLA कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है, वहीं कोर्ट ने अंसारी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश दुर्गेश ने पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त 1991 को हुई हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी एवं उसके सहयोगी भीम सिंह को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनायी और दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया । अंसारी हत्या, रंगदारी वसूली समेत विभिन्न मामलों में इस वक्त बांदा जेल में बंद है।

कुमार ने बताया कि तीन अगस्त 1991 को अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ वाराणसी स्थित अपने मकान के गेट पर खड़े थे, तभी कार से आये मुख्तार अंसारी और उसके साथियों ने अवधेश पर ताबड़तोड़ गोलियां चलायीं।कुमार के अनुसार अजय राय ने भी बचाव में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चलायीं, जिसके बाद अंसारी और उसके साथी अपना वाहन छोड़कर भाग गए।

अधिवक्ता के मुताबिक अजय राय गम्भीर रूप से घायल अपने भाई को कबीरचौरा स्थित अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत करार दिया। उन्होंने बताया कि इसी मामले में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था और अब अदालत ने यह सजा सुनाई है।

 


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Content Writer

Ramkesh

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