योगी आदित्यनाथ को जिला जज ने जारी किया नोटिस, बजरंगबली पर की थी टिप्पणी

punjabkesari.in Wednesday, Mar 23, 2022 - 12:36 PM (IST)

मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी के आदेश के विरुद्ध दाखिल निगरानी को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी किया है। दरअसल, सीएम योगी ने बजरंगबली को लेकर एक टिप्पणी की थी।  इसे लेकर  दोहरीघाट निवासी नवल किशोर शर्मा ने एक परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि योगी आदित्यनाथ एक हिन्दू वादी छवि के नेता और गोरक्षपीठ के महंत हैं। उनका वक्तव्य देश, प्रदेश तथा प्रत्येक धर्म, जाति वर्ग एवं समुदाय के लिए महत्व रखता है। बजरंगबली ऐसे लोक देवता हैं, जो स्वयं बनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। इस प्रकार के बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

बता दें कि सीएम योगी ने सार्वजनिक सभा में 29 नवम्बर  2021 को हनुमान जी को दलित बताया था। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। इस बयान के बाद आगरा में हनुमान जी के एक प्राचीन मंदिर पर दलितों ने कब्जा कर लिया और कहा कि जब यह साफ हो गया है कि हनुमान जी दलित थे तो उनके मंदिरों की जिम्मेदारी हमारी है। वहीं इसे लेकर मऊ जिले में एसीजेएम/एमपी एमएलए कोर्ट  ने सीएम योगी को नोटिस भेजा है। इसके लिए 26 अप्रैल की तिथि तय की गई है। 

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Ramkesh