मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से राहत नहीं:  HC के आदेश के बावजूद हाजिर नहीं हुए, किसी भी वक्त हो सकते हैं गिरफ्तार

punjabkesari.in Thursday, Mar 28, 2024 - 02:58 AM (IST)

Bareilly News: इत्तिहादे मिल्लत ए कौंसिल (आइएमसी) सुप्रीम मौलाना तौकीर रज़ा खा को बरेली की जिला अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अब एक अप्रैल अगली सुनवाई तय की है।

मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख एक अप्रैल नियत
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर आइएमसी प्रमुख को बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था। पेशी से एक दिन पहले ही वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तौकीर रजा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज अदालत में अर्जी लगाई लेकिन कोर्ट ने अर्जी लेने से इंकार कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल, न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख एक अप्रैल नियत की है।

हालत बिगड़ने की वजह से वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती
गौरतलब है कि साल 2010 दंगे के मास्टर माइंड तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। मौलाना तौकीर रजा खां के वकील आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हालत बिगड़ने की वजह से वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से वह बुधवार को कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाए। उनकी ओर से जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी गई जिसे कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट से ही कोर्ट में हाजिर होने के बारे में दिशा निर्देश मांगे जाएंगे।

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Mamta Yadav