आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर को MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा

punjabkesari.in Wednesday, Jan 18, 2023 - 12:25 PM (IST)

मऊ: जिले की घोसी सीट से बीजेपी के (BJP) पूर्व सांसद रहे हरिनारायण राजभर को MP-MLA कोर्ट ने एक महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राजभर पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा के ऐलान के बाद सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका पूर्व सांसद को ओर से दाखिल की गई और कोर्ट ने जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया, ताकि वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि 8 वर्ष पुराने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार देने के बाद उन्हें यह सजा सुनाई गई है।  उन्होंने बताया कि  2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त महमूदाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में बिना मंजूरी के जुलूस निकालने और नारेबाजी करने को लेकर हुआ था। आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच और आरोपपत्र दायर किए गए। उसके बाद  मोहम्दाबाद थाना कोतवाल में पूर्व सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने एक माह की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया है।

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मऊ:  जिले की घोसी सीट से बीजेपी (BJP)सांसद रहे हरिनारायण राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर Om Prakash Rajbhar  को लेकर विवादित बयान दिया है। पूर्व सांसद ने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर से नहीं डरते हैं।  उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जूता खोर आदमी है। राजभर भाजपा में आते हैं तो हम जूता मारेंगे। 
बीजेपी के पूर्व सांसद

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Ramkesh