गैंगरेप के आरोपी पूर्व विधायक को MP MLA कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 2008 में दर्ज हुआ था FIR

punjabkesari.in Saturday, Oct 30, 2021 - 06:15 PM (IST)

बदायूं: उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की बिसौली विधानसभा सीट बीजेपी विधायक के पिता को एमपी एमएलए कोर्ट ने  रेप और अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2008 में बीए सेकंड ईयर की छात्रा ने बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर के पिता योगेंद्र सागर पर अपहरण कर रेप का आरोप लगाया था। मामले की कोई सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। जिसका आज फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। फिलहाल रेप के आरोपी योगेंद्र सागर जमानत पर बाहर चल रहे थे।



बता दें कि विल्सी थाने की रहने वाली बी ए की छात्रा की गुमशुदगी की 4 मई 2008 को मीनू शर्मा उर्फ़ नीरज और बिल्सी से बसपा के पूर्व विधायाक योगेन्द्र सागर सहित उनके नजदीकी रिश्तेदार तेजेन्द्र सागर को नामजद किया गया था । आरोप था कि इस छात्रा को विदेश में बेचने की तैयारी चल रही थी इस पर पुलिस पर जबरदस्त दवाव पड़ा। हरकत में आई पुलिस ने छात्रा की मुज़फ्फ्ररनगर रेलवे स्टेशन से बरामदगी की पुष्टि की थी । वहीं जब छात्रा को कोर्ट में नारिनिकेतन से मुक्त कर रिहा किया तो छात्रा के पिता  ने प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल कर दी ।  उन्होंने रेप अपहरण के मामले में विधायक योगेन्द्र सागर को नामजद किया । वहीं अदालत ने परिवार बतौर दर्ज करके पीड़ित छात्रा के बयान भी लिए । छात्रा ने अदालत को बताया था कि उसे नशे के इंजेक्शन देकर उसका यौन उत्पीड़न किया।  मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ रेप का आरोप दर्ज करने के आदेश दिए।  इस मामले में मीनू और तेजेन्द्र सागर को कोर्ट ने  आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है और  आरोपी जेल में बंद है।  जबकि लगातार चार साल तक कोर्ट से भगौड़ा घोषित पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर को  फरार चल रहे थे।  परंतु उन्होंने  2014 में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था बाद में जमानत पर चल रहा थे । फिलहाल अब कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 

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Ramkesh