जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, हाईकोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Sep 21, 2022 - 01:28 PM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया।

आईपीसी की धारा 506 के तहत मुख्तार अंसारी को सुनाई 7 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 353 के तहत सुनाई 2 साल की सजा और लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं आईपीसी की धारा 504 के तहत सुनाई 2 साल की सजा और 2 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। सभी सजा साथ- साथ चलने का कोर्ट ने फैसला दिया। कुल मिलाकर 7 साल की सज़ा सुनाई गई है।

मामले के मुताबिक वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर पिस्टल भी तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।


 

Content Writer

Tamanna Bhardwaj