माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं, वीडियो कांफ्रेंसिंग की गवाही स्थगित

punjabkesari.in Thursday, Jan 28, 2021 - 01:33 PM (IST)

प्रयागराज: पंजाब की जेल में बंद माफिया गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एमपी/ एमलए की विशेष अदालत ने माफिया मुख्तार अंसार के मामले में कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की गवाही को स्थगित करके पेश होने का आदेश दिया है। वहीं माफिया के वकील ने कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग से गवाही दर्ज कराने की मांग की थी परंतु अदालत ने इस अस्वीकार कर दिया है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाजीपुर एवं प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है। वहीं बृजेश सिंह के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज व अभिषेक त्रिपाठी के तर्कों को कोर्ट ने अनसुना कर दिया दिया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के अनुसार गवाहों की उचित सुरक्षा प्रयागराज व गाजीपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक करेंगे, गवाही दर्ज किए जाने के लिए पत्रावली 3 फरवरी 2021 को पेश करने का आदेश दिया है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में वर्ष 2001 में बृजेश सिंह व अन्य के विरुद्ध कातिलाना हमला करने और हत्या करने का है। जिसे मुख़्तार अंसारी ने दजऱ् कराया था। अंसारी ने आरोप लगाया गया था कि हमले में मोहम्मदाबाद (गाजीपुर) में बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने गैंग के साथ उस पर एके-47 से घात लगाकर हमला किया। जिसमे मुख़्तार खुद और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हुए थे,इस हमले में अंगरक्षक सहित दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

गौरतलब है कि बृजेश सिंह व अन्य के विरुद्ध 13 जनवरी 2013 को आरोप भी तय कर दिया था। इसके बाद  से लगातार पत्रावली गवाही के लिए विचाराधीन है। पुलिस ने आरोप पत्र में कुल 46 गवाहों को नामित किया है जिसमें चोटिल साक्षी मुख्तार अंसारी का भी नाम शामिल है। इस सम्बन्ध में अदालत ने आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को छोड़कर शेष अन्य गवाहों की गवाही दर्ज कर ने का आदेश दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।  

Ramkesh