UP में कुत्ता पालने को लेकर नगर निगम ने बनाए नियम, उल्लंघन करने पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी

punjabkesari.in Saturday, Sep 10, 2022 - 11:18 AM (IST)

मेरठ: उत्तर प्रदेश में बीते दिनों डॉग बाइटिंग की घटनाओं से कुत्ता पालने वालों को नगर निगम ने सावधानी बरतने को कहा है। अगर पालतू कुत्ता किसी को हानि पहुंचाता है तो इसका जिम्मेदार कुत्ते का मालिक होगा। नगर निगम कुत्ता पालने की नई नियमावली बना रहा है, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई को भुगतना पड़ेगा। देखिए डॉग पालने वालों के लिए क्या- क्या नियम है।

प्रश्न- क्या नगर निगम में पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? रजिस्ट्रेशन न कराने पर क्या कार्रवाई हो सकती है।
उत्तर- हां, नगर निगम में पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित है। पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन न कराने पर चालान काटा जा सकता है। उपविधि-2003 में इसका उल्लेख किया गया है। हालांकि, चालान की दर नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं है। जल्द ही बोर्ड बैठक से इसकी स्वीकृति ली जाएगी।

प्रश्न- क्या पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर घुमाने पर प्रतिबंध है? अगर नहीं तो सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते को घुमाने के दौरान क्या ध्यान रखना जरूरी है?
उत्तर- सार्वजनिक स्थानों पर घूमाने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पालतू कुत्ते के मालिक को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी न फैलाए। इसके लिए फीकल कलेक्टर साथ लेकर चलना जरूरी है। सार्वजनिक स्थान पर घूमाते वक्त कुत्ते के मुंह पर मजल (विशेष प्रकार का मास्क) पहनाना जरूरी है, ताकि वह किसी को काट न सके। कुत्ते को पट्टा पहनाकर ही घूमाना है।

प्रश्न- अगर कोई पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है तो नगर निगम क्या कार्रवाई कर सकता है?
उत्तर- पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है तो नगर निगम संबंधित कुत्ते के मालिक के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई कर सकता है। उपविधि-2003 में 500 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न- पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो क्या संबंधित पशुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है?
उत्तर- हां, पालतू कुत्ता किसी को चोट पहुंचाता है तो संबंधित कुत्ते के मालिक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया की गाइडलाइन में इसका उल्लेख है। चालान भी काटा जा सकता है। हालांकि नगर निगम बोर्ड द्वारा अभी चालान की दर लागू नहीं की गई है। शीघ्र इसे लागू कराया जाएगा।

गौरतलब है कि बीते दिनों में नोएडा और गाजियाबाद में कुत्ते की मासूम पर हमला करने की घटनाएं सामने आई हैं। जिसमें गाज़ियाबाद में चार्म्स कैसल सोसायटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने मौजूद बच्चे को काटने की घटना सामने आई थी। वहीं, एक बच्चे को मधुबन बापूधाम क्षेत्र सेक्टर 23 के पार्क में खेलते हुए बच्चे पर कुत्ते ने हमला बोला था। कुत्ते के हमला करने के बाद बच्चे के चेहरे पर 150 टांके आए थे। इस घटना के बाद सोसायटियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। कई जगह सोसायटी के रेजिडेंट्स ने तो लिफ्ट में कुत्ते को लाने-ले जाने पर रोक लगा दी है। कुत्ते को टहलाने के लिए भी सोसायटी में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 

Content Writer

Tamanna Bhardwaj