मुजफ्फरनगरः कवाल हत्याकांड में 7 लोग दोषी करार, 8 फरवरी को सजा का ऐलान

punjabkesari.in Wednesday, Feb 06, 2019 - 06:40 PM (IST)

मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को सितंबर 2013 में दंगे की आग में धकेलने वाले चर्चित कवाल हत्याकाण्ड में अदालत ने बुधवार को सात लोगो को दोषी करार दिया है। न्यायालय आठ फरवरी को सजा का ऐलान करेगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अगस्त 2013 को कवाल गांव मोटरसाईकिल और साईकिल के टकराने के बाद मामूली बहस के कारण कुछ लोगों ने सचिन और उसके भाई गौरव की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। गौरव के पिता रविन्द्र सिंह ने इस संबंध में जानसठ कोतवाली पर मुजम्मिल ,मुदस्सिर, फुरकान,नदीम और जहांगीर को आरोपी बनाया गया था। बाद मे गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने अफजाल और इकबाल को अभियुक्त मानते हुए तलब किया था।

इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) हिमांशु भटनागर ने दोनो पक्षो को सुनने और सबूतो के आधार पर मुजम्मिल,मुज्जसम, फुरकान , जहांगीर, नदीम, अफजाल और इकबाल को धारा 147,148,302,149, 506 के तहत हत्या का दोषी करार दिया। अदालत सजा का ऐलान 08 फरवरी को करेगी। मुकदमें की सुनवाई के दौरान मुजस्सिम, फुरकान, जहांगीर और नदीम को जेल से लाया गया था जबकि जमानत पर चल रहे अफजाल और इकबाल स्वयं पेश हुए। इस मामले का एक अभियुक्त मुजम्मिल जो इस समय बुलन्दशहर जेल मे बंद है।

सुरक्षा कारणो की वजह से अदालत मे पेश नहीं हो सका। मुजम्मिल को वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से निर्णय से अवगत कराया गया। इस ममाले की सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में अदालत मे पेश किया गया और निर्णय सुनाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की और से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंजुम खान, जितेन्द्र त्यागी, आशीष त्यागी ने दस गवाहों को पेश करते हुए अपनी दलील और सबूत पेश किए।

गौरतलब है कि कवाल में दोहरी हत्या के बाद आरोपियों को कथित रुप से बचाने को लेकर मुजफ्फरनगर में सितंबर माह में दंगे भड़के थे । दंगों में 60 से अधिक लोगों को जान गवानी पड़ी थी और अनेक लोग घायल हुए थे।

Tamanna Bhardwaj