मुजफ्फरनगर: ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Tuesday, Jan 22, 2019 - 09:52 AM (IST)

मुजफ्फरनगर: जनपद न्यायाधीश ने ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जनपद के गांव कुटबा में 3 भाइयों ने 18 सितम्बर 2018 को अपनी बहन के पति को मार कर जमीन में दबा दिया था। कुटबा निवासी सोनिया ने 3 वर्ष पूर्व मनोज शर्मा निवासी दोघट जनपद बागपत से अन्तर्जातीय विवाह किया था जिससे सोनिया ने एक बेटे को भी जन्म दिया था। मनोज की सरकारी नौकरी महाराष्ट्र में लग गई थी मगर अब मनोज की नियुक्ति दिल्ली में हो गई थी जिसकी खुशखबरी देने मनोज कुटबा आया था जिसकी सोनिया के भाइयों ने अपहरण कर हत्या कर दी और शव को जमीन में दबा दिया था।

इस घटना की सोनिया ने अपने सगे भाइयों सन्नी उर्फ हेमू व आदेश उर्फ शिवम तथा सगे मामा का लड़का विशू उर्फ विशाल को नामजद करते मुकद्दमा दर्ज कराया था। इस मुकद्दमे के आरोपी विशू उर्फ विशाल ने अपनी जमानत याचिका जिला जज संजय कुमार की अदालत में पेश की जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने विरोध करते हुए अपनी दलील व सबूत पेश करते हुए कहा कि इस अभियुक्त को जमानत देने से मुकद्दमे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और यह सबूत व गवाह को नुक्सान पहुंचा सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों पर गौर करते हुए विशू उर्फ विशाल की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Anil Kapoor