Muzaffarnagar Riots: केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत BJP के कई नेता कोर्ट में हुए पेश, 10 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

punjabkesari.in Monday, Oct 03, 2022 - 07:27 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित भाजपा के अन्य नेता 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के एक मामले में एक विशेष सांसद/विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) में पेश हुए। विशेष अदालत के न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने सुनवाई की अगली तारीख 10 अक्टूबर तय की क्योंकि सुनवाई के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद नहीं थे।

यति नरसिंहानंद समेत 4 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
इस बीच अदालत ने डासना (गाजियाबाद) मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती उर्फ दीपक त्यागी समेत 4 आरोपियों के खिलाफ अदालत में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने पुलिस को नरसिंहानंद और तीन अन्य आरोपियों रवींदर, मिंटू और शिवकुमार को 10 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री बालियान, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, हिंदू नेता साध्वी प्राची सहित 21 आरोपियों और अन्य पर निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में मुकदमा चल रहा है।

दंगों के बाद 60 से अधिक लोग मारे गए
आरोप है कि उन्होंने नगला मंडोर गांव में एक पंचायत बैठक में हिस्सा लिया था जहां उन्होंने 30 अगस्त, 2013 को अपने भाषणों के माध्यम से निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था और हिंसा के लिए भीड़ को उकसाया था। उस वर्ष जिले और आसपास के स्थानों में हुए दंगों के बाद 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 40,000 से अधिक विस्थापित हुए थे।

सपा सरकार में बहुत सारे लोगों पर दर्ज हुए थे फर्जी मुकदमे: मलिक
इस दौरान तारीख पर आए बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा सरकार में बहुत सारे लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए थे। इसी में एक मुकदमा 31 अगस्त को नगला मंदौड़ में हुई पंचायत का दर्ज हुआ था। जिसमें मंत्री संजीव बालियान और वीरेंद्र प्रमुख हम सब लोगों को लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, उसी की तारीख में आज कोर्ट में हम लोग आए थे।

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Mamta Yadav