नाजिल ने हिंदू लड़की की जिंदगी नर्क कर दी! रेप, ब्लैकमेल, निकाह, धर्म परिवर्तन… अब भाई से कराना चाहता है हलाला!
punjabkesari.in Saturday, Jul 12, 2025 - 04:26 PM (IST)

Lucknow News, (सत्या सिंह): राजधानी लखनऊ के हसनगंज थाना अंतर्गत अजीबोगरीब मामला सामना आया है। जहां पहले मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छुपाकर हिंदू लड़की से नजदीकियां बढ़ाई फिर भरोसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाए फिर धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेल कर हलाला कुरीति जैसी घिनौने कारनामे को अंजाम दिया।
यह कहानी भरोसे के साथ हुए विश्वासघात की
बता दें कि पीड़िता द्वारा हसनगंज थाना में जो आरोप लगाए हैं,वो हैरान और परेशान कर देने वाला है। युवती की जिंदगी की शुरुआत दोस्ती से हुई और बेबसी और अत्याचार के अंधेरे में खत्म हो गई। वर्ष 2016 में मोहम्मद नाजिल नाम के युवक द्वारा पहले युवती से नजदीकी बढ़ाई गई, फिर भरोसे का विश्वासघात किया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसे पहले नशीली दवा पिलाई गई उसके बाद दुष्कर्म किया गया और फिर आरोपी नाजिल ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता पर निकाह को लेकर दबाव बनाने लगा, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़िता ने नाजिल से निकाह कर लिया। लेकिन यहां भी धोखा उसके इंतज़ार में था। कोर्ट मैरिज में नाजिल ने जिन दो गवाहों को पेश किया, उनमें से एक था शाहिद महाराष्ट्र का निवासी, और दूसरा शब्बीर गोला खीरी का हैं। हैरानी की बात ये है कि पीड़िता इन दोनों को जानती तक नहीं थी।
निकाह के बाद शुरू हुआ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का एक और भयावह अध्याय
पीड़िता के अनुसार, नाजिल जबरन उससे काम करवाने लगा और नशे के लिए पैसे मांगने लगा। पैसे ना देने पर पीड़िता को बेरहमी से मारता था। लेकिन हैरानी की हद तब पार हुई जब नाजिल ने उनकी तीन साल की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। पीड़िता का आरोप है कि नाजिल अपने बच्ची से शराब की बोतल खुलवाता था और उसे नशे के सामान की आदत डालने की कोशिश करता रहता था। इस घिनौनी हरकत का वीडियो भी उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इतना ही नहीं, हाल ही में आरोपी नाजिल ने महिला के चरित्र को लेकर सवाल उठाए और शर्त रखी कि अगर उसे फिर से उसके साथ रहना है तो पहले उसके भाई से हलाला करना होगा, यानी, रिश्ते को नर्क से भी बदतर बना दिया गया।
हसनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीपी महानगर नेहा ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, धर्म परिवर्तन कानून इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि पीड़िता की शादी 2020 में हुई थी।