New Year: वाराणसी में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू

punjabkesari.in Wednesday, Dec 30, 2020 - 11:04 AM (IST)

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नव वर्ष के मौके पर सुरक्षा कारणों से धारा 144 लागू की गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को बताया कि वाराणसी में नव वर्ष पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनज़र 31 दिसम्बर एवं एक जनवरी को कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए गंगा नदी में नौका विहार पर आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोनों दिन गंगा नदी में नौका विहार के लिये अंतिम समय रात आठ बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद कोई भी नौका गंगा नदी में नाव संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

गंगा नदी के विभिन्न घाटों से गंगा उस पार रेत पर जाने वाली नौका केवल अपराह्न चार बजे तक संचालित की जायेगी। उन्होंने बताया कि अपराह्न 4:30 बजे के बाद कोई व्यक्ति या नौका को गंगा पार रेत पर नहीं रुकने दिया जाएगा। नाव पर किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 28 फरवरी तक गंगा नदी के पार रेत पर कोई व्यक्ति या नौका 4:30 बजे के उपरान्त नहीं रूकेगा।

शर्मा ने बताया कि गंगा पार रेत पर शराब का सेवन तथा नावों पर शराब का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह आदेश जिले के संपूर्ण क्षेत्र में 31 दिसम्बर एवं 01 जनवरी के अलावा 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

Umakant yadav