NGT ने मेरठ निगम आयुक्त को 3 महीने में काली नदी के पास जमा कचरे को हटाने का दिया निर्देश

punjabkesari.in Tuesday, Dec 08, 2020 - 06:28 PM (IST)

नयी दिल्ली/मेरठ:  राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेरठ नगर निगम के आयुक्त को काली नदी के किनारे गंवरी गांव में अवैज्ञानिक तरीके से जमा कचरे को तीन महीने के अंदर हटाने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवीएस राठौर की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति द्वारा इस मुद्दे पर दाखिल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

बता दें कि अधिकरण मेरठ निवासी नवीन कुमार और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया कि कचरे के गलत तरह से प्रबंधन की वजह से 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 लोग बीमार हो गये। पीठ ने कहा, ‘‘निगरानी समिति की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार हम निगम आयुक्त, मेरठ को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण मुआवजा हासिल कर सकता है।

 

Moulshree Tripathi