नोएडा अथॉरिटी ने पालतू जानवरों को लेकर लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, कुत्ते ने काटा तो मालिक को देना होगा भारी जुर्माना
punjabkesari.in Sunday, Nov 13, 2022 - 03:19 PM (IST)
नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। नोएडा में डेवलपमेंट अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड बैठक में आवारा-पालतू कुत्तों और पालतू बिल्लियों को लेकर अथॉरिटी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से कुत्तों को हमलों को देखते हुए इस डॉग पॉलिसी को तैयार किया गया है। इस पॉलिसी के दौरान सभी डॉग और एनिमल लवर्स को अपने-अपने पेट्स का 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी होगा। इतनी ही नहीं पॉलिसी में बनाए गए प्रावधानों का अनुपालन ना करने की स्थिति में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
जानकारी मुताबिक नोएडा में पालतू और आवारा कुत्तों के इंसानों को काटने के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिसको लेकर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन में पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत 21 मार्च तक ळझईओ के जरिए नोएडा में डॉग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू डॉग का स्टेलाइजेयान और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से हर महीने 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
कुत्ते के काटने और गंदगी फैलाने पर मालिक को देना होगा जुर्माना
आपको बता दें कि डॉग पॉलिसी के अनुसार अगर कुत्ते के द्वारा को घटना घटती है तो उसके मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना और घायल शख्स के इलाज का पूरा खर्चा उठाना होगा। इतनी ही उन्हें कुत्ते के मुंह को पब्लिक स्थान पर कवर करना होगा। कुत्ता जगह-जगह पर गंदगी ना फैलाए इसके लिए पूरे सामान को साथ लेकर चलना होगा। अगर कुत्ता सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाता है तो इस हालत में उसके मालिक को जुर्माना देगा होगा।
आवारा कुत्तों के लिए बनाए जाएंगे डॉग शेल्टर
नोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और गांव वालों की सहमति पर अपने खर्च पर डॉग्स शेल्टर बनाए जाएंगे। जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा। डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे। इन शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए और एओए की होगी।