AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए पूरा मामला

punjabkesari.in Wednesday, Feb 03, 2021 - 09:27 AM (IST)

लखनऊ: एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्‍य संजय सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा के उपयोग के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायाधीश पीके राय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी तय की है।

उल्‍लेखनीय है कि सांसद संजय सिंह ने 12 अगस्त, 2020 को लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार एक विशेष जाति का पक्ष ले रही है। उसके बाद उनके खिलाफ हजरतगंज थाने पर भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 7 सितंबर 2020 को सांसद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया और अभियोजन की स्‍वीकृति भी प्राप्‍त कर ली।

इसके बाद एमपी/एमएलए अदालत ने 4 दिसंबर, 2020 को आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर सांसद संजय सिंह को सम्‍मन जारी कर दिया जिसको उन्‍होंने उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी थी। सिंह के वकील ने मंगलवार को एमपी-एमएलए अदालत से अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया, लेकिन सरकारी वकील के तर्कों के बाद न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उन्हें आज तक जमानत नहीं मिली है।


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