आजम खां को HC से झटका: हेट स्पीच में बरी करने के MP-MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर नोटिस जारी
punjabkesari.in Friday, Aug 04, 2023 - 01:36 AM (IST)

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हेट स्पीच के मामले में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खां को विशेष अदालत रामपुर द्वारा बरी करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी की है और अधीनस्थ अदालत की पत्रावली तलब की है। अपील की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
हेट स्पीच के मामले में MP-MLA कोर्ट ने आजम खां को किया था बरी
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। गौरतलब है कि मामले में वर्ष 2022 में आजम खां के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस चार्जशीट पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आजम खां को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ आजम खां ने रामपुर की विशेष अदालत (एमपी-एमएलए) में अपील दाखिल की थी। एमपी-एमएलए अदालत ने दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के फैसले को रद्द कर आजम खां को बरी कर दिया।
यूपी सरकार ने एमपी-एमएलए अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खां को नोटिस जारी किया है। आज़म खां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 505(1) बी एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत केस कायम किया गया है।