यूपीः अब पति की आय में जुड़ेगी पत्नी की भी इनकम, लगेगा ''क्लबिंग ऑफ इनकम'' का नियम

punjabkesari.in Saturday, Feb 27, 2021 - 04:06 PM (IST)

कानपुरः इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग तरह-तरह के हाथ-पैर मारते हैं। इसी कड़ी में लोग अपनी इनकम को दूसरे की आमदनी में दिखाते हैं। जैसे पत्नी की आय में या बच्चों में। वहीं नए नियम के अनुसार अब टैक्स बचाने के लिए ये रास्ता नहीं अख्तियार कर पाएंगे। दरअसल अब 'क्लबिंग ऑफ इनकम' का नियम लगेगा और टैक्स नहीं बचा पाएंगे।

बता दें कि ये जानकारी कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सेमिनार में मुख्य वक्ता तनुश्री दिवेदी ने दी।उन्होंने बताया कि बिना किसी उचित कारण के आप अपनी इनकम को दूसरे की आमदनी में दिखाते हैं तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई करदाता अपनी चल या अचल संपत्ति अपनी पत्नी को बिना उचित प्रतिफल के ट्रांसफर करता है तो उस संपत्ति से होने वाली आय, उसकी पत्नी की आय न मानते हुए पति की इनकम में जुड़ेगी। तब आयकर की गणना की जाएगी और पति को टैक्स देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी पुत्रवधू को देता है तो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय पुत्रवधू की आय नहीं मान जाएगी बल्कि संपत्ति ट्रांसफर करने वाले की आय में जोड़ी जाएगी।


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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