रेप के आरोपी प्रजापति को जमानत देने वाले जज पर गिरी गाज, Suspend

punjabkesari.in Sunday, Apr 30, 2017 - 11:21 AM (IST)

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और दुषकर्म के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र को हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने सस्पैंड कर दिया है। कोर्ट ने उनके अधिकार भी सीज कर दिए हैं। ओम प्रकाश पाक्सो कोर्ट में तैनात हैं और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।

बीते शुक्रवार को गायत्री प्रजापति को जमानत देने के फैसले के खिलाफ सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही ए.डी.जे. ओम प्रकाश मिश्र के खिलाफ  कार्रवाई के संकेत मिल गए थे। ओम प्रकाश ने जिस आधार पर गायत्री प्रजापति को जमानत दी थी, उससे हाईकोर्ट को उनकी मंशा पर संदेह था। इसके बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोंसले की कोर्ट ने उनके आचरण पर गंभीर टिप्पणियां की थीं।

ऐसे में सुनवाई खत्म होने के तत्काल बाद चीफ जस्टिस भोंसले ने जस्टिस ओम प्रकाश मिश्र को सस्पैंड करने का आदेश दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक डी.के. सिंह ने इस बात की पुष्टि भी की। गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने शुक्रवार को रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।