UP DGP का आदेश- ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को चुकाना होगा दोगुना जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Sep 07, 2019 - 11:40 AM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने जारी एक आदेश में कहा कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उसे जुर्माने का दोगुना भरना होगा। डीजीपी का यह आदेश संशोधित मोटर वाहन कानून के संदर्भ में आया है जो 1 सितंबर से लागू हो चुका है।

बता दें कि, यातायात कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा होगी। साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाने पर 1,000 के बजाय 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। इसी तरह सड़क पर इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।

ड्राइविंग के समय फोन पर बात करने पर 1,000 से बढ़ाकर जुर्माना 5,000 रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 500 की जगह अब 5,000 रुपये देने होंगे। बगैर परमिट के ड्राइविंग करने पर 5,000 की जगह 10,000 रुपये चुकाने होंगे। वहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 के बदले अब 10 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। रैश ड्राइविंग करने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना होगा।

Deepika Rajput