Swami Prasad Maurya के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, हिंदू देवी-देवताओं पर की थी टिप्पणी

punjabkesari.in Sunday, Mar 17, 2024 - 09:12 AM (IST)

लखनऊ: पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने देवी लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी-देवताओं पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के लिए मौर्य के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। सांसद विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने वजीरगंज थाने को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश जारी किया।


याचिकाकर्ता ने लगाया यह आरोप
याचिकाकर्ता रागिनी रस्तोगी ने अदालत से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, 15 नवंबर 2023 को अखबार में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था 'चार हाथों के साथ लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं'? आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कई बार हिंदू धर्म का अपमान करने वाले बयान देकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते आ रहे हैं।

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आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक मतदाता सात चरणों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा, ''मौजूदा समय में उप्र में 15.34 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 8.17 करोड़ पुरुष और 7.17 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 6,638 तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) मतदाता और 12.51 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता भी हैं।” उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 1.62 लाख से अधिक मतदान केन्‍द्र हैं।

 

Content Editor

Pooja Gill