पासपोर्ट विवाद में नया मोड़, तन्वी सेठ पर दर्ज हो सकती है FIR

punjabkesari.in Tuesday, Jun 26, 2018 - 04:34 PM (IST)

लखनऊः पासपोर्ट विवाद मामले में अब तन्वी सेठ की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल एलआईयू की टीम को तन्वी का लखनऊ में रहने से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला है। पासपोर्ट के नियम के अनुसार आवेदक का अर्जी में बताए पते पर एक साल से ज्यादा वक्त तक निवास होना चाहिए।

दर्ज की जा सकती है FIR
पासपोर्ट अधिनियम के मुताबिक, आवेदक जो पता लिख रहा है, उस पर उसे एक साल रहना जरूरी है। बता दें कि तन्वी ने कैसरबाग स्थित ससुराल का पता दिया है, लेकिन वह एक साल से वहां नहीं रह रही हैं. इस आधार पर उनका पासपोर्ट रद्द हो सकता है। वहीं तन्वी की तरफ से पासपोर्ट के आवेदन में अगर कोई जानकारी गलत पाई गई, तो उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है।

बताए पते पर रहने का नहीं मिला सबूत 
सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में अब तक हुई जांच और तन्वी के ससुराल वालों से बातचीत में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि तन्वी सेठ एप्लिकेशन में बताई जगह पर एक साल से ज्यादा वक्त से रह रही हैं। ऐसे में पुलिस तन्वी के पासपोर्ट पर अब नेगेटिव रिपोर्ट लगा सकती है।

Ruby