कृष्ण जन्मभूमि मामले में ईदगाह हटाने की मांग वाली याचिका सिविल कोर्ट में मंजूर, अब होगी वीडियोग्राफी

punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 03:13 PM (IST)

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थानीय अदालत ने कटरा केशव देव मंदिर की जमीन पर बनी ईदगाह को हटाने की मांग करने वाली अर्जी को सुनवाई के लिये गुरुवार को स्वीकार कर लिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने मथुरा स्थित कटरा केशव देव मन्दिर की भूमि पर बनी ईदगाह को हटाने संबंधी वाद को स्वीकार कर लिया है। डीजीसी (सिविल) संजय गौड़ ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में निचली अदालत से इस वाद को दर्ज करने के लिये आदेश दिया है। उन्होंने बतया कि अब मामले का सर्वे कराया जाएगा। वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि मुकदमे की स्वीकार्यता के सवाल पर अदालत ने स्पष्ट कहा है कि वादी को इस मामले में वाद दायर करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को अस्वीकार करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि पहले वाद दायर हो जाये उसके बाद वैधानिकता आदि पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
 
हिंदू पक्ष के एक वकील ने याचिका में दावा किया गया है कि ईदगाह का निर्माण केशवदेव मंदिर की जमीन पर किया गया जो भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है। वकील हरि शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने इस मामले में दायर कई याचिकाओं में से एक को विचार के लिए स्वीकार किया है। कृष्ण जन्मभूमि परिसर 13.37 एकड़ क्षेत्र में फैला है। याचिका के अनुसार, मंदिर की भूमि पर मस्जिद बनाई गई है।

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Ramkesh