आजम खान को HC से नहीं मिली राहत,  जौहर यूनिवर्सिटी से पुलिस बल हटाने की याचिका खारिज

punjabkesari.in Monday, Nov 21, 2022 - 05:26 PM (IST)

प्रयागराजः मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (रामपुर) परिसर से पुलिस बल को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खां की ओर से दाखिल की गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि आजम खां, अब्दुल्ला आजम और अन्य द्वारा कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर न्यायमूर्ति वीके बिड़ला तथा न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ इस याचिका को रद्द कर दिया है।

दरअसल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से पुलिस बल को हटाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि काफी समय से पुलिस बल की तैनाती से पठन पाठन प्रभावित हो रहा है और छात्र और स्कूल का स्टाफ भयभीत हो रहे हैं। इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से पुलिस बल की तैनाती को हटाया जाए। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीके बिड़ला तथा न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि कुछ समय पहले सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से नगरपालिका की गुम हुई सफाई मशीन जमीन में दबी हुई मिली थी। इसके साथ ही मदरसा आलिया से चोरी की गई किताबें भी बरामद हुई थी। जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। इस सब के बाद से ही जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने डीएम रामपुर को पत्र भेजकर पुलिस बल हटाने की मांग की थी। जिसके बाद पुलिस हटा ली गई थी, लेकिन इसके कुछ समय बाद फिर पुलिस  तैनात कर दी गई थी।

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Harman Kaur