प्रयागराज हिंसा के आरोपी को मिली जमानत, हाईकोर्ट की चेतावनी- सोशल मीडिया पर आगे से ऐसा संदेश ना करें पोस्ट

punjabkesari.in Friday, Feb 24, 2023 - 08:42 AM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने 10 जून, 2022 को प्रयागराज (Prayagraj) के अटाला में शुक्रवार की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद (Javed Mohammed) उर्फ जावेद पम्प को जमानत (Bail) दे दी है। जावेद के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में मामला दर्ज (FIR) किया गया है। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने जावेद को एक चेतावनी के साथ जमानत (Bail) दी कि वह ऐसा कोई संदेश पोस्ट न करें जो सामाजिक सद्भाव या राष्ट्रीय एकता को बाधित करता हो। प्रयागराज (Prayagraj) जिले के करेली थाने में दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले में अदालत (Court) ने 28 जनवरी को जावेद (Javed) को जमानत दी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हिंसा के आरोपी को दे दी जमानत
जानकारी के मुताबिक, आवेदक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी ने तर्क दिया कि जावेद 10 जून, 2022 से जेल में बंद है और इसी तरह के कई आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए वह भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। नकवी ने आगे कहा कि आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है जो देश की एकता और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द को अपने दिल के बहुत करीब रखता है।

आवेदक ने ना तो कोई संदेश पोस्ट किया है और न ही पोस्ट करेगा: वकील
वकील ने कहा, "आवेदक ने न तो कोई संदेश पोस्ट किया है और न ही पोस्ट करेगा, जो समाज में सामाजिक सद्भाव को बाधित करता है।"वर्तमान प्राथमिकी जावेद और कुछ अन्य के खिलाफ खुल्दाबाद पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की आईपीसी धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।

Content Editor

Anil Kapoor