हाथ से लिखी मेडिको लीगल रिपोर्ट के साथ पिंट्र कापी भी दी जाए:हाईकोर्ट

punjabkesari.in Sunday, Nov 04, 2018 - 10:33 AM (IST)

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आपराधिक मामलों में ना पढ़ी जा सकने वाली डॉक्टरों की मेडिको लीगल रिपोर्ट से परेशान होकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हाथ से लिखी मूल रिपोर्ट के साथ साथ कंप्यूटर से पिंट्र की गई कापी भी मुहैया कराना सुनिश्चित करें।  

अदालत ने कहा कि कंप्यूटर से पिंट्र की गई रिपोर्ट पर संबंधित डॉक्टर या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के दस्तखत भी होने चाहिए। जांच पूरी होने के बाद पिंट्र रिपोर्ट भी पुलिस की रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। न्यायमूर्ति अजय लांबा और न्यायमूर्ति डी के सिंह की पीठ ने कहा कि कई डाक्टरों पर अर्थदंड लगाए जाने के बावजूद मेडिको लीगल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं, जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता है और रिपोर्ट पढ़ने के लिए संबंधित डाक्टर को अदालत में बुलाना पड़ता है।  

अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी डॉक्टर को अदालत में बुलाना कि उसकी रिपोर्ट पर लिखावट खराब है, प्रशासनि दृष्टि से अनुचित है । 

Ruby