गौतम बुध नगर में 30 जून तक धारा 144 लागू

punjabkesari.in Monday, Jun 01, 2020 - 09:36 PM (IST)

नोएडा, एक जून (भाषा) कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जनपद गौतम बुध नगर में एक जून से 30 जून तक धारा 144 लागू की गई है।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्र में केवल चिकित्सा, स्वच्छता के कार्य तथा घर पर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जनपद के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हाल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि खेल परिसर/ स्टेडियम में दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। पार्कों में प्रातः 5 से 8 बजे एवं सायं 5 से 8 बजे के अतिरिक्त भ्रमण की अनुमति नहीं होगी। जनपद में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, प्रदर्शनी, रैलिया, जुलूस एवं अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि किसी भी संस्था द्वारा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी तथा सभा में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए बनाए रखनी होगी। उन्होंने बताया कि रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों तथा सेवाओं से जुड़े लोग ही आ जा सकते हैं। बाजारों को सुबह 9 बजे से पहले तथा रात्रि 9 बजे के बाद खुलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त दुकानदारों को फेस कवर/ मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। किसी भी मिठाई की दुकान पर दुकानदार द्वारा ग्राहक को वहां पर बैठाकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही कोई व्यक्ति दुकान में बैठकर खाएगा।
उन्होंने बताया कि सैलून/ ब्यूटी पार्लर में उनके स्टाफ द्वारा बिना फेस शील्ड के बाल काटने आदि का कार्य नहीं किया जाएगा। मुख्य सब्जी मंडी प्रात 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण प्रातः 6 से 9 बजे का तक किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी सप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी।
उन्होंने बताया कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विवाह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। किसी भी शादी स्थल पर शस्त्र ले जाना वर्जित है। उन्होंने बताया कि टैक्सी, कैब सर्विस, ऑटो रिक्शा में वाहन चालक निर्धारित क्षमता से अधिक व बिना मास्क के किसी यात्री को नहीं बैठायेगा। दोपहिया वाहन पर दो व्यक्ति से अधिक बिना हेलमेट के चलने की अनुमति नहीं होगी। 65 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, बच्चे, बीमार व्यक्ति तथा गर्भवती महिला अपने घर में ही रहेंगी।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से नहीं निकलेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित है। उन्होंने बताया कि यह आदेश 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।



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PTI News Agency