उत्तर प्रदेश सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र के बाहर दी जाने वाली छूट को लेकर जारी किये दिशानिर्देश

punjabkesari.in Saturday, Jun 06, 2020 - 10:11 PM (IST)

लखनऊ, छह जून (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र से बाहर चरणबद्ध रूप से दी जाने वाली छूट को लेकर शनिवार को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया।

अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया, जिसे जारी कर दिया गया है।


उन्होंने बताया कि धर्मस्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल और रेस्तरां के लिए जो दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, उनमें एक बात अनिवार्य है कि सभी के लिए चेहरा ढंकना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अनलॉक1.0 के तहत जो छूट दी गयी है, उस दौरान बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं रहेगा।

अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर छह फीट की दूरी बनाकर रखेगा। प्रत्येक भवन में प्रवेश से पहले अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे। प्रत्येक भवन, धर्मस्थल एवं अन्य स्थानों पर सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने बताया कि श्वसन संबंधी शिष्टाचार के लिए निर्देश है कि छींकते समय मुंह और नाक को ढंककर रखें ताकि अन्य लोगों को संक्रमण की आशंका कम रहे। अगर उपलब्ध है तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और उनका निस्तारण सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘यदि कोई संक्रमित होता है तो वह तुरंत स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुले में ना थूकें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रत्येक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि थूकने से संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।’’
उन्होंने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ अन्य इलाकों में धार्मिक पूजास्थल खोले जा सकते हैं। सभी धर्मस्थलों पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों में समन्वय स्थापित कर, धर्मस्थल के प्रबंधकों से संवाद बनाकर उन्हें भलीभांति प्रोटोकाल के तहत खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।’’

अवस्थी ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का ब्यौरा देते हुए बताया कि धर्मस्थल, कार्यालय, होटल, रेस्तरां या माल में कोविड—19 की रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था एलईडी, पोस्टर या स्टैण्डी के माध्यम से की जाए। उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक परिसर में दुकान है, चाय की दुकान या कैफेटेरिया हैं तो वहां भी सामाजिक दूरी का पालन हो।

उन्होंने कहा कि जहां एयरकंडीशन लगा हो, वहां सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देश के अनुसार तापमान 24 से 30 डिग्री रहे और आर्दता 40 से 70 प्रतिशत रहे, वहां ताजी हवा की व्यवस्था भी हो।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि धार्मिक स्थलों में मूर्ति, प्रतिरूप और पवित्र ग्रंथ को कोई स्पर्श ना करे, चटाई, दरी या चादर अपनी लेकर जाएं, प्रसाद वितरण या जल छिडकाव ना हो।

अवस्थी ने बताया कि कार्यालयों के बारे में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि कार्यालय मे ऐसे व्यक्ति को फ्रंट डेस्क पर ना रखें, जो टीबी, दमा, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर से ग्रस्त हैं।

अवस्थी ने बताया कि लिफ्ट में भी दो गज की दूरी के नियम के पालन का निर्देश दिया गया है। अगर कार्यालय में संक्रमण के एक या दो मामले आते हैं तो कार्यालय का उतना हिस्सा संक्रमण मुक्त किया जाएगा लेकिन अगर ज्यादा मामले आते हैं तो पूरे परिसर को संक्रमण मुक्त किया जाएगा, ऐसे में कार्यालय 48 घंटे बंद रहेगा।

अवस्थी ने बताया कि होटल आने वाले की मेडिकल हिस्ट्री और ट्रेवल हिस्ट्री ली जाएगी। होटल और रेस्तरां में ई—वैलेट का इस्तेमाल हो तथा 50 फीसदी लोग बैठ सकेंगे।

उन्होंने बताया कि दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं। हर जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस प्रमुखों को इस बारे में आवश्यक निर्देश देने के लिए मुख्यमंत्री उनसे संवाद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिशानिर्देश के अनुसार 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, पहले से अन्य रोग से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम उम्र के बच्चे, जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें।

उन्होंने कहा कि सबको सलाह दी जाती है कि जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें । जो भी ऐसे लोग हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, वे हर हाल में सुनिश्चित करें कि कोविड 19 का प्रोटोकाल और अन्य सावधानियों का अनुसरण करें ।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Edited By

PTI News Agency