मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की

punjabkesari.in Friday, Jul 10, 2020 - 05:53 PM (IST)

मुजफ्फरनगर, 10 जुलाई (भाषा) जिला प्रशासन ने यहां एक व्यक्ति की 60 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की, जिसके खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मामला दर्ज है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी के अनुसार, शेरपुर गांव में एक कृषि भूमि को बृहस्पतिवार को गैंगस्टर ऐक्ट की धारा 14 के तहत कुर्क किया गया, जिसे आरोपी इमलाख ने कथित रूप से अवैध साधनों का इस्तेमाल करके खरीदा था।
अधिकारी ने बताया कि इमलाख धोखाधड़ी और और गैंगस्टर ऐक्ट के अंतर्गत आने वाले कई मामलों में संलिप्त है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Edited By

PTI News Agency