गैंगस्टर एक्ट के तहत 351 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क
punjabkesari.in Sunday, Sep 27, 2020 - 05:15 PM (IST)
लखनऊ, 27 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में गिरोह बंद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत अब तक 351 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत पिछले हफ्ते तक 757 मामलों में की गई कार्रवाई के अंतर्गत 351 करोड़ 69 लाख रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है।
उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 3160 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा 1405 मामलों में आरोपपत्र अदालतों में भेजे गए हैं। अदालत द्वारा सुनवाई के लिए 463 मामले सुनवाई के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में गिरोहबंद अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत पिछले हफ्ते तक 757 मामलों में की गई कार्रवाई के अंतर्गत 351 करोड़ 69 लाख रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है।
उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 3160 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा 1405 मामलों में आरोपपत्र अदालतों में भेजे गए हैं। अदालत द्वारा सुनवाई के लिए 463 मामले सुनवाई के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में गिरोहबंद अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है।
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