नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल कैद
punjabkesari.in Monday, Nov 09, 2020 - 07:50 PM (IST)
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), नौ नवंबर (भाषा) विशेष पॉक्सो अदालत ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 2014 में 16 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में सोमवार को दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
न्यायाधीश आरती फौजदार ने इस मामले में मुख्य आरोपी विशाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार) और पॉक्सो कानून के तहत दोषी करार दिया। उन्होंने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने मामले में सह-आरोपी आदित्य को तीन साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकीलों दिनेश शर्मा और रेणु शर्मा ने बताया कि विशाल ने आदित्य की मदद से चार जुलाई, 2014 को कैराना कस्बे से नाबालिग किशोरी का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया।
घटना के वक्त किशोरी घर से कॉलेज जा रही थी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
न्यायाधीश आरती फौजदार ने इस मामले में मुख्य आरोपी विशाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार) और पॉक्सो कानून के तहत दोषी करार दिया। उन्होंने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने मामले में सह-आरोपी आदित्य को तीन साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकीलों दिनेश शर्मा और रेणु शर्मा ने बताया कि विशाल ने आदित्य की मदद से चार जुलाई, 2014 को कैराना कस्बे से नाबालिग किशोरी का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया।
घटना के वक्त किशोरी घर से कॉलेज जा रही थी।
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