उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह माह की पाबंदी

punjabkesari.in Wednesday, Nov 25, 2020 - 10:38 PM (IST)

लखनऊ, 25 नवम्बर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कर्मचारियों के हड़ताल करने पर छह माह तक पाबंदी लगा दी है।

कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बुधवार को बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

सिंघल ने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रण अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा के कर्मचारियों के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई है।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Edited By

PTI News Agency