विशेष अदालत ने भाजपा विधायक की गिरफ्तारी का आदेश दिया
punjabkesari.in Thursday, Jan 07, 2021 - 05:12 PM (IST)
मुजफ्फरनगर, सात जनवरी (भाषा) जनप्रतिनिधियों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने 2013 मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर भाजपा खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
सैनी को 2013 के दंगों में धार्मिक स्थल के अपमान और साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के मामले में अदालत में पेश होना था।
सैनी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए विशेष न्यायाधीश रामसुध सिंह ने पुलिस को आदेश दिया कि वह विधायक को गिरफ्तार कर 11 जनवरी तक उसके समक्ष पेश करे।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2013 में हुए दंगों के दौरान 21 फरवरी को जानसठ थाना क्षेत्र के कवल गांव में धार्मिक स्थान के अपमान और साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के मामले में सैनी के खिलाफ धारा 153 ए और 295 के तहत मामला दर्ज किया था।
कवल गांव के पूर्व ग्राम प्रधान सैनी 2017 में विधानसभा चुनावों में जीत कर विधायक बने।
उनके खिलाफ 2013 के दंगों के दौरान ही हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज किया गया। इस मामले में 27 अन्य लोग भी आरोपी हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सैनी को 2013 के दंगों में धार्मिक स्थल के अपमान और साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के मामले में अदालत में पेश होना था।
सैनी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए विशेष न्यायाधीश रामसुध सिंह ने पुलिस को आदेश दिया कि वह विधायक को गिरफ्तार कर 11 जनवरी तक उसके समक्ष पेश करे।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2013 में हुए दंगों के दौरान 21 फरवरी को जानसठ थाना क्षेत्र के कवल गांव में धार्मिक स्थान के अपमान और साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के मामले में सैनी के खिलाफ धारा 153 ए और 295 के तहत मामला दर्ज किया था।
कवल गांव के पूर्व ग्राम प्रधान सैनी 2017 में विधानसभा चुनावों में जीत कर विधायक बने।
उनके खिलाफ 2013 के दंगों के दौरान ही हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज किया गया। इस मामले में 27 अन्य लोग भी आरोपी हैं।
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