सास की हत्या के जुर्म में महिला, प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Sep 14, 2021 - 10:36 AM (IST)

मुजफ्फरनगर, 13 सितंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक महिला और उसके प्रेमी को महिला की सास की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर ने भावना ओर मोहित को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और साक्ष्य के अभाव में अन्य चार लोगों को बरी कर दिया।

सरकारी वकील आशीष त्यागी के अनुसार भावना की सास राधा रानी की 11 नवंबर, 2017 को ए टू जेड कॉलोनी में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह दूध लेने गई थी। पुलिस ने मामले में उसकी बहू भावना और उसके प्रेमी मोहित समेत छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

PTI News Agency