फर्जी हस्ताक्षर कर उप्र के मंत्री को कंपनी का शेयरधारक बनाने का मामला सामने आया
punjabkesari.in Monday, Sep 27, 2021 - 12:58 PM (IST)
नोएडा (भाषा) उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थनाथ सिंह का फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें परमहंस नाम की एक कंपनी में शेयरधारक बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में मंत्री ने नोएडा सेक्टर 39 थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है।
अपर पुलिस उपायुक्त (जोन 1) रणविजय सिंह ने बताया कि सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 39 इलाके में रहने वाले सिद्धार्थनाथ सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें कहा गया कि कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से उन्हें एक ई-मेल मिला। उसमें उन्हें जानकारी मिली कि परमहंस टेक्नोलॉजीज कंपनी जिसका रजिस्टर्ड पता जोर बाग, दिल्ली है, इस कंपनी में वह शेयरधारक हैं।
प्राथमिकी के अनुसार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हरिमोहन सर्राफ इस कंपनी के संचालक हैं।
मंत्री ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के माध्यम से पता किया तो खुलासा हुआ कि उनका फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें कंपनी में शेयरधारक बनाया गया है। कंपनी के पंजीकरण और शेयरधारिता के संबंध में दस्तावेज और बैंक लेनदेन से इस फर्जीवाड़े का पता चला।
पुलिस ने मंत्री की प्राथमिकी के आधार पर कंपनी और उसके संचालक के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अपर पुलिस उपायुक्त (जोन 1) रणविजय सिंह ने बताया कि सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 39 इलाके में रहने वाले सिद्धार्थनाथ सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें कहा गया कि कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से उन्हें एक ई-मेल मिला। उसमें उन्हें जानकारी मिली कि परमहंस टेक्नोलॉजीज कंपनी जिसका रजिस्टर्ड पता जोर बाग, दिल्ली है, इस कंपनी में वह शेयरधारक हैं।
प्राथमिकी के अनुसार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हरिमोहन सर्राफ इस कंपनी के संचालक हैं।
मंत्री ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के माध्यम से पता किया तो खुलासा हुआ कि उनका फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें कंपनी में शेयरधारक बनाया गया है। कंपनी के पंजीकरण और शेयरधारिता के संबंध में दस्तावेज और बैंक लेनदेन से इस फर्जीवाड़े का पता चला।
पुलिस ने मंत्री की प्राथमिकी के आधार पर कंपनी और उसके संचालक के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
शिकारी माता मंदिर जा रहे 6 लोग के साथ हादसा, मंडी-जंजैहली सड़क मार्ग पर खाई में गिरी कार
Lok Sabha Election 2024: अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते, सीईसी की बैठक में नहीं हुई चर्चा
पंजाब की जेल में कई साल गुजारने वाले यू.पी. के खूंखार गैंगस्टर की मौत