युवक की हत्या के पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा
punjabkesari.in Friday, Jul 01, 2022 - 08:09 PM (IST)
मुजफ्फरनगर, एक जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग में 21 वर्षीय एक युवक की हत्या किये जाने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि शामली जिले के चौसाना कस्बे में 22 मई 2007 को छह लोगों ने मिलकर 21 वर्षीय सदाकत की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
सदाकत का सतपाल की बेटी से प्रेम प्रसंग था जो सतपाल और उसके परिजनों को बर्दाश्त नहीं था। सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी सुंदर की मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए प्रमोद, राजबीर, सतपाल, मानसिंह और सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि शामली जिले के चौसाना कस्बे में 22 मई 2007 को छह लोगों ने मिलकर 21 वर्षीय सदाकत की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
सदाकत का सतपाल की बेटी से प्रेम प्रसंग था जो सतपाल और उसके परिजनों को बर्दाश्त नहीं था। सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी सुंदर की मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए प्रमोद, राजबीर, सतपाल, मानसिंह और सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
पति ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, बाद में खुद भी फांसी लगाकर दी जान
शमशाबाद वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, तस्करों से कीमती लकड़ी की बरामद
पुरानी रजिंश के चलते 2 परिवारों में खूनी झड़प, अस्पताल में भी एक-दूजे को किया लहूलुहान
Border पर पाकिस्तानी झंडे के साथ मिला गुब्बारा, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां