धोखाधड़ी के मामले में भाजपा एमएलसी के भाई की जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Saturday, Nov 26, 2022 - 10:11 AM (IST)

नोएडा, 25 नवंबर (भाषा) गौतमबुद्ध नगर के तुस्याना गांव में हुए करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले के आरोप में गिरफ्तार नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन प्रबंधक कैलाश भाटी की जमानत याचिका शुक्रवार को अपर जिला न्यायाधीश अनिल कुमार (पास्को)- प्रथम ने खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि कैलाश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) नरेंद्र भाटी के सगे छोटे भाई हैं।

इस मामले में गिरफ्तार अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिका पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जैन ने बताया कि बहस के दौरान उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप के सबूत अदालत के सामने प्रस्तुत किया।
अदालत ने 22 नवंबर को विवेचक से कुछ और दस्तावेज तलब किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई और इसके बाद न्यायालय ने कैलाश भाटी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार दो और आरोपी कमल और दीपक की जमानत पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने न्यायालय के सामने साक्ष्य पेश किया कि कैलाश भाटी ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर एक महिला जगह किसी और महिला के नाम प्लाट आवंटित किया।

मालूम हो कि तुस्याना गांव में हुए करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले के मामले में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर विशेष जांच प्रकोष्ठ द्वारा जांच की जा रही थी तथा 10 दिन पूर्व कैलाश भाटी, दीपक और कमल नामक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।



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PTI News Agency

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