पेट्रोल व डीजल के दाम में बढोतरी के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

punjabkesari.in Thursday, Jun 25, 2020 - 12:10 PM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका आज खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के इस आदेश से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है।

जनहित याचिका खारिज कर न्यायालय ने कहा कि यह पालिसी मैटर है। सरकार को कोई भी पालिसी तय करने का है अधिकार है। पालिसी मैटर्स में न्यायालय किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देगी। यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल व जस्टिस एस डी सिंह की खंडपीठ ने याची व सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दिया।

बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ मेरठ के सोशल वकर्र लोकेश खुराना ने जनहित याचिका दाखिल की थी। पीआईएल में इंटरनेशनल माकेर्ट में दाम आधे होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में हाईकोर्ट से दखल देने की मांग की गयी थी। 
 

Tamanna Bhardwaj