शादी अनुदान के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें यूपी सरकार बेटियों की शादी में कितना देती है अनुदान
punjabkesari.in Friday, Mar 14, 2025 - 01:39 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बेटियों की शादी के लिए दो प्रकार से मदद करती है। जिसमें एक सामूहिक विवाह योजना के तहत दूसरा समाज कल्याण के माध्यम से 20 हजार रुपए की आर्थिक मदद देती है। सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी रू0 51000/- की दर से भुगतान किया जाना है, जिसमें रू0 35000/- की आर्थिक मदद कन्या के खाते में एवं रू0 10000/- की वैवाहिक सामग्री क्रय करने तथा रू0 6000/- आयोजन हेतु धनराशि प्राप्त होता है।
समाज कल्याण के माध्यम 20 हजार रू का अुदान
प्रदेश सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना के लिए आवेदक शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।इच्छुक आवेदक shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर आवेदन कर सकते है। इस योजना में सिर्फ आधार प्रमाणीकरण के बाद आवेदन की सुविधा है। योजना के तहत पात्र आवेदक के बैंक खाते में 20 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
जानिए जरूरी प्रमाण पत्र
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46080 और शहरी में 56460 से कम होनी चाहिए। आवेदक वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाना होता है। विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन फार्म तहसील व विकास खंड कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।
सामूहिक विवाह योजना
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह भी धूमधाम से कराती है। । सरकार विवाह का पूरा खर्च उठाते हुए वधु को पैसे और गृहस्थी के जरूरी सामान उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, स्वयं से या विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।