बसपा सांसद अतुल राय को बड़ी राहत, रेप का झूठा आरोप लगाने वाली युवती पर दर्ज होगी FIR

punjabkesari.in Tuesday, Nov 24, 2020 - 03:14 PM (IST)

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सांसद के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराने वाली युवती समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत ने यह आदेश सांसद अतुल राय के भाई पवन सिंह की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया।

वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास यादव और मनीष राय ने पक्ष रखा था। प्रकरण के अनुसार गाजीपुर जनपद के वीरपुर (भांवरकोल) निवासी सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन दिया था। 

आरोप था कि बलिया जनपद के कोटवां नरायनपुर (नरही) निवासी प्रिया राय ने उनके भाई और घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में झूठे तथ्यों के आधार पर रेप समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रिया राय और लक्ष्मणपुर (शिवपुर) निवासी उसका दोस्त सत्यम प्रकाश राय एक साथ मिलकर हनी ट्रैप का कार्य करते हैं। 

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क्या था मामला? 
अतुल कुमार राय पर बलिया की एक युवती ने रेप, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया है। युवती ने बनारस के लंका थाने में अतुल कुमार राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक, अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उनका यौन शोषण किया। युवती ने उनपर यह आरोप भी लगाया है कि बसपा नेता ने दुष्कर्म की घटना के बाद उस पर मुंह बंद रखने का दबाव बनाते रहे हैं। 

आरोप के बाद भी जीता था लोकसभा चुनाव
बता दें कि रेप का आरोप लगने के बाद भी लोकसभा चुनाव में बीएसपी के अतुल राय ने बीजेपी के हरिनारायण राजभर को 1,22,018 हजार मतों से हराया। इस सीट पर कुल 11,37,931 मत पड़े और अतुल कुमार को 5,72,258 मत मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार हरिनारायण राजभर को 4,50,240 मत प्राप्‍त हुआ। 

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सुप्रीम कोर्ट से भी मिली थी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में 30 जनवरी 2020 को भी सांसद को राहत दी थी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली पैरोल के खिलाफ रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया था। इसके साथ ही अतुल राय के लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया था। बता दें चुनाव जीतने के बाद भी कई महीनों तक अतुल राय शपथ नहीं ले पाए। अतुल राय की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि अगर सदन की 60 बैठकें पूरी हो गई और उसने शपथ नहीं ली तो उनकी सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने राय को शपथ लेने के लिए दो दिन की पैरोल दी थी।


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Ajay kumar

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